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बाल दिवस पर पाकुड़ राज प्लस टू स्कूल में विधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित

 

NEWS LAHAR REPORTER

जमशेदपुर: बाल दिवस के अवसर पर झारखंड के पाकुड़ जिले में विधिक जागरूकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पाकुड़ राज प्लस टू स्कूल में एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह आयोजन झालसा रांची के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकार, पाकुड़ के तत्वावधान में किया गया।

कार्यक्रम का संचालन प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकार पाकुड़ शेष नाथ सिंह के निर्देश पर किया गया, जबकि कार्यक्रम में सचिव रूपा बंदना किरो मुख्य रूप से उपस्थित रहीं।
इस मौके पर जिला स्तरीय सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया।

 

रूपा बंदना किरो ने छात्र-छात्राओं को बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 के प्रावधानों से अवगत कराया। उन्होंने बताया कि इस कानून के तहत विवाह की न्यूनतम आयु लड़की के लिए 18 वर्ष और लड़के के लिए 21 वर्ष निर्धारित है। बाल विवाह को बढ़ावा देने या संपन्न कराने पर कानून में सख्त सज़ा का प्रावधान है।
उन्होंने जोर दिया कि बाल विवाह से बच्चों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव पड़ता है, शिक्षा बाधित होती है, साथ ही गरीबी और घरेलू हिंसा का खतरा बढ़ जाता है।

इसके अलावा, सचिव ने बाल श्रम के दुष्परिणामों पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को होटल, फैक्ट्री या अन्य व्यवसायिक स्थानों पर काम कराना कानूनन अपराध है। इससे बच्चों की शिक्षा रुकती है और उनके मानसिक व शारीरिक विकास पर बुरा असर पड़ता है।

 

कार्यक्रम में प्रधानाध्यापक, शिक्षक-शिक्षिकाएं, बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं तथा पैरा लीगल वॉलंटियर्स मौजूद रहे।

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