हेमंत सोरेन समन अवहेलना मामला : हाईकोर्ट ने अंतरिम आदेश किया खत्म, अब एमपी/एमएलए कोर्ट में चलेगी सुनवाई
NEWS LAHAR REPORTER
Ranchi : झारखंड हाईकोर्ट में मंगलवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जुड़े समन अवहेलना मामले की सुनवाई हुई। राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त समय मांगे जाने पर अदालत ने 4 दिसंबर 2024 को जारी अंतरिम आदेश को समाप्त कर दिया। अब हाईकोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि रांची स्थित एमपी/एमएलए विशेष अदालत इस मामले की आगे की सुनवाई बिना किसी रोक-टोक के जारी रखे।
ईडी की ओर से अधिवक्ता अमित कुमार दास ने हाईकोर्ट में अपना पक्ष रखा और अदालत से अंतरिम आदेश हटाने की अपील की थी।
क्या है पूरा मामला?
ईडी द्वारा पूछताछ के लिए भेजे गए कई समन का पालन नहीं करने पर हेमंत सोरेन के खिलाफ रांची के एमपी/एमएलए कोर्ट में मामला दर्ज है। अदालत ने उन्हें व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का आदेश दिया था। इसी आदेश के खिलाफ हेमंत सोरेन ने झारखंड हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट की मांग की थी।

धारा 205 के तहत अर्जी खारिज
एमपी/एमएलए कोर्ट पहले ही सीआरपीसी की धारा 205 के तहत दायर हेमंत सोरेन की व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट की अर्जी खारिज कर चुका है। कोर्ट ने साफ कहा था कि मामले की गंभीरता को देखते हुए उनकी व्यक्तिगत उपस्थिति आवश्यक है। यही आदेश रद्द करने के लिए हेमंत सोरेन ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई है।
ईडी की शिकायत पर चल रही जांच
समन की अवहेलना को लेकर ईडी ने अदालत में औपचारिक शिकायत दर्ज कराई है, जो एमपी/एमएलए कोर्ट में कांड संख्या 2/2024 के रूप में लंबित है। हाईकोर्ट का अंतरिम आदेश हटने के बाद अब निचली अदालत इस केस की सुनवाई तेज़ी से आगे बढ़ा सकेगी।
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