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हाईकोर्ट सख्त : 48 घंटे में खोलें जमशेदपुर के होटल अतिथि भवन के सील कमरे, DGP तदाशा मिश्रा हुईं कोर्ट में पेश

News Lahar Reporter

जमशेदपुर : भुइयांडीह निर्मलनगर स्थित होटल अतिथि भवन को लेकर चल रहे सीलिंग विवाद मामले में झारखंड उच्च न्यायालय ने सख्त रुख अपनाया है। गुरुवार को अदालत के निर्देश पर झारखंड की DGP तदाशा मिश्रा, जमशेदपुर के SSP पियूष पांडेय और सीतारामडेरा थाना प्रभारी विनय प्रसाद मंडल को न्यायमूर्ति राजेश कुमार की एकल खंडपीठ के समक्ष सशरीर उपस्थित होना पड़ा।

यह निर्देश होटल की संचालिका और पूर्व भू-राजस्व मंत्री दुलाल भुइयां की पत्नी अंजना भुइयां की ओर से दायर रिट याचिका WP(C) 4309/2024 की 18 नवंबर को हुई सुनवाई के दौरान दिया गया था।

पुलिस की कार्रवाई पर नाराज हुआ हाईकोर्ट

सुनवाई के दौरान अदालत ने पुलिस की अनुसंधान प्रक्रिया पर कड़ी नाराजगी जताई। न्यायालय ने कहा कि जिम्मेदार पुलिस अधिकारियों ने जांच में अपनी भूमिका सही तरीके से नहीं निभाई। बिना ठोस दस्तावेजी पुष्टि के होटल में छापेमारी कर उसे सील करना कानून के सिद्धांतों के खिलाफ है। यदि होटल संचालन की लाइसेंस वैधता जांचनी थी, तो संबंधित विभाग से इसकी जानकारी ली जा सकती थी।

न्यायालय ने यह भी टिप्पणी की कि पुलिस की इस कार्रवाई से आम जनता के बीच यह गलत संदेश गया कि पुलिस किसी भी नागरिक को अपराधी साबित करने में तत्पर रहती है।


तीन कमरे सील करने पर सवाल

कोर्ट ने कहा कि यदि होटल संचालन अवैध था, तो उसे पूरी तरह सील किया जाना चाहिए था। सिर्फ तीन कमरों को सील करना तर्कसंगत निर्णय नहीं है।
याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता जैद इमाम ने कहा कि छापेमारी के 40 दिन बाद प्राथमिकी दर्ज की गई, जो न्यायिक सिद्धांतों के विपरीत है और इससे याचिकाकर्ता की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा है तथा पुलिस पर से आम जनता का भरोसा कमजोर हुआ है।

48 घंटे में कमरे खोलने का आदेश

अदालत ने 48 घंटे के अंदर होटल अतिथि भवन के सील कमरों को खोलने का आदेश दिया और कहा कि पहले कमरे खोले जाएंगे, उसके बाद मामले की आगे सुनवाई की जाएगी।

 

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