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जयकिस्टोपुर पंचायत भवन में माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण-पोषण अधिनियम 2007 पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित

News Lahar Reporter

जमशेदपुर: जिला विधिक सेवा प्राधिकार, पाकुड़ की ओर से झालसा रांची के निर्देशानुसार जयकिस्टोपुर पंचायत भवन में “माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण-पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007” विषय पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का संचालन प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकार पाकुड़ शेष नाथ सिंह के निर्देश पर किया गया।

इस मौके पर प्रभारी सचिव सह अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी विशाल मांझी उपस्थित रहे। उन्होंने कार्यक्रम में मौजूद ग्रामीणों को संबोधित करते हुए बताया कि भरण-पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 वरिष्ठ नागरिकों और माता-पिता को आर्थिक व सामाजिक सुरक्षा प्रदान करता है। इस कानून के तहत ऐसे माता-पिता या वृद्धजन, जो स्वयं अपना भरण-पोषण नहीं कर पा रहे हों, वे अपने बच्चों या कानूनी वारिसों से भरण-पोषण की मांग कर सकते हैं।

अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने स्पष्ट किया कि यह अधिनियम माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों को उपेक्षा, दुर्व्यवहार और आर्थिक शोषण से बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कार्यक्रम के दौरान लोगों को कानून से जुड़ी उपयोगी जानकारी विस्तार से दी गई।

कार्यक्रम में लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम के डिप्टी चीफ मो. नुकुमुद्दीन शेख, सहायक अज़फर हुसैन विश्वास, डालसा कर्मी नंदलाल पाल तथा पैरा लीगल वॉलिंटियर्स याकूब अली और उत्पल मंडल उपस्थित रहे।

इस आयोजन का उद्देश्य ग्रामीणों को विधिक अधिकारों के प्रति जागरूक करना और वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना था।

 

 

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