जुगसलाई में तीन अयोग्य राशन कार्डधारियों पर प्राथमिकी, 10 दिनों में कार्ड सरेंडर करने का निर्देश
जमशेदपुर। जुगसलाई नगर परिषद क्षेत्र में जांच के दौरान तीन ऐसे लाभुक पकड़े गए, जो झारखंड लक्षित जन वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2024 के अपवर्जन मानकों में आने के बावजूद पीएचएच राशन कार्ड का उपयोग कर सरकारी राशन और अन्य सामग्री उठा रहे थे। जिला प्रशासन ने इस पर सख्ती दिखाते हुए शुक्रवार को तीनों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। इनमें वार्ड संख्या 9 के सिमरजित सिंह जॉली और जसवीर सिंह जॉली तथा वार्ड संख्या 13 की मालती देवी शामिल हैं।
पूर्वी सिंहभूम जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी ने सभी मार्केटिंग अधिकारियों को अयोग्य राशन कार्डधारियों की पहचान और जांच के निर्देश दिए हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा कि जो भी लाभुक पात्र नहीं होते हुए भी सरकारी योजना का लाभ ले रहे हैं, वे जरूरतमंदों का हक छीन रहे हैं और यह कानूनन अपराध है। ऐसे सभी लोगों को 10 दिनों के भीतर अपना राशन कार्ड सरेंडर करना होगा, अन्यथा कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया कि आयकरदाता, सरकारी कर्मचारी, चार पहिया वाहन मालिक, एसी युक्त घर वाले और अन्य वर्जित श्रेणी में आने वाले व्यक्ति पात्र नहीं हैं। यदि ऐसे लोग 10 दिनों के भीतर कार्ड सरेंडर नहीं करते और राशन का उठाव जारी रखते हैं, तो उनके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया जाएगा, उठाया गया राशन बाजार दर पर 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित वसूला जाएगा और सरकारी नौकरी में होने पर विभागीय कार्रवाई भी की जाएगी।
इसके अलावा, यदि राशन का उठाव ऑफलाइन किया गया है, तो संबंधित व्यक्ति को अपना पक्ष रखने का अवसर दिया जाएगा और 15 दिनों के भीतर जांच पूरी कर दोषी पाए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जरूरतमंदों का हक सुरक्षित रखने के लिए इस तरह की सख्त कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।















