नगर निकाय चुनाव: ओबीसी आरक्षण पर आजसू फिर जा सकती है सुप्रीम कोर्ट
न्यूज़ लहर संवाददाता
झारखंड हाईकोर्ट ने तीन सप्ताह के भीतर नगर निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी करने का आदेश दिया है, जिससे राज्य में नयी चुनौती आई है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद, ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर आजसू पार्टी फिर से सुप्रीम कोर्ट में जा सकती है। पिछले निकाय चुनाव की अधिसूचना पर सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण पर रोक लगाई थी, और झारखंड सरकार से स्थिति स्पष्ट करने का निर्देश दिया था। आजसू पार्टी के विधायक लंबोदर महतो ने ओबीसी आरक्षण के मामले में पार्टी की तैयारी को जताया है और कहा है कि पार्टी पिछड़ों के हक और अधिकारों की रक्षा के लिए लड़ाई लड़ेगी।















