विधि शाखा की समीक्षा बैठक में उपायुक्त ने दिए निर्देश
चाईबासा: पश्चिमी सिंहभूम जिला समाहरणालय स्थित प्रकोष्ठ में शनिवार को जिला दंडाधिकारी-सह-उपायुक्त चंदन कुमार की अध्यक्षता में विधि शाखा की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में विधि शाखा प्रभारी बंधन लॉन्ग, जिला अभियोजन कार्यालय एवं चक्रधरपुर अनुमंडलीय अभियोजन कार्यालय के लोक अभियोजक, सहायक लोक अभियोजक और विशेष लोक अभियोजकों ने भाग लिया।

बैठक में जानकारी दी गई कि वर्ष 2025 में जून माह तक सेशन कोर्ट द्वारा 47 अभियुक्तों और मजिस्ट्रेट कोर्ट द्वारा 35 अभियुक्तों को विभिन्न मामलों में दोषी करार देते हुए सजा सुनाई गई है। इसके अतिरिक्त सरकारी राशि गबन के छह मामलों में भी दोषसिद्धि दर्ज की गई है।
उपायुक्त चंदन कुमार ने बैठक के दौरान अभियोजकों के साथ लंबित व संचालित वादों में अभियोजन की गुणवत्ता को लेकर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने विशेष रूप से सरकारी राशि गबन से जुड़े लगभग 100 मामलों पर चिंता जताते हुए कहा कि अभिप्रमाणित दस्तावेजों के अभाव में कई मामलों के निष्पादन में बाधा उत्पन्न हो रही है।

उपायुक्त ने सभी अभियोजकों से चल रहे मामलों की अद्यतन सूची मांगी है और यह सुनिश्चित करने को कहा है कि किन मामलों में अभिप्रमाणित दस्तावेज संलग्न नहीं हैं। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिया कि दस्तावेजों की कमी के कारण कोई भी मामला खारिज न हो, इसके लिए सभी मामलों की पुनः जांच कर दस्तावेजों की स्थिति का अवलोकन किया जाए।

इसके अलावा उन्होंने सरकारी राशि गबन से संबंधित सभी मुकदमों में आवश्यक दस्तावेजों को समय पर संलग्न करने और दोषसिद्धि दर (Conviction Rate) में तेजी लाने हेतु आवश्यक कदम उठाने के निर्देश भी दिए। बैठक में विधिक बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की गई और अभियोजन की प्रक्रिया को और अधिक प्रभावी बनाने के उपायों पर विचार किया गया।
बैठक का उद्देश्य जिले में चल रहे आपराधिक मुकदमों के त्वरित और प्रभावी निष्पादन के साथ-साथ विधिक प्रक्रिया में पारदर्शिता एवं मजबूती लाना रहा।















