ससुर की हत्या के आरोपी दमाद को उम्रकैद की हुई
ससुर की हत्या के आरोपी दमाद को उम्रकैद की हुई
संजय कुमार सिंह
झारखंड: प्रधान जिला जज एवं सत्र न्यायाधीश अनील कुमार मिश्रा की अदालत ने ससुर हारा नायक की हत्या के मामले में आरोपी दामाद राजू हरिपाल को उम्रकैद की सजा सुनाई है।इसके अलावा अदालत ने उस पर 10 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है।
जानकारी के अनुसार जमशेदपुर स्थित कदमा थाना अंतर्गत जयप्रकाश नगर ब्लॉक नंबर 5 में अपने ससुर हारा नायक की हत्या के मामले में सोमवार को कोर्ट ने दोषी दामाद राजू हरिपाल को उम्रकैद का सजा सुनाई है। मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने राजू को 4 अप्रैल को आईपीसी की धारा 302 के तहत दोषी पाया था।
पुलिस ने कोर्ट को बताया था कि 12 अप्रैल 2021 को राजू चोरी के मामले में जेल में बंद था। वह घटना से 15 दिनों पहले ही जेल से जमानत पर बाहर आया था। जेल से बाहर आने के बाद उसकी पत्नी मायके चली गई थी।वह अपनी पत्नी निशा कुमारी को लाने के लिए कदमा स्थित ससुराल गया था। वहां वह पत्नी को चाकू का भय दिखाकर ले जाने का प्रयास कर रहा था, तभी ससुर ने उसे रोकने का प्रयास किया पर राजू ने पास रखे रॉड से मारकर ससुर हारा नायक को घायल कर दिया था। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने हारा नायक को इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल पहुंचाया था। वहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी। वहीं स्थानीय लोगों ने बताया कि आरोपी राजू अपने ससुर की हत्या नहीं करना चाहता था। वह डरा कर अपनी पत्नी को अपने साथ ले जाने आया था। लेकिन विवाद होने के कारण अनजाने में उसके हाथों से अपने ससुर की हत्या हो गई थी।