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बच्चे के साथ अननेचुरल सेक्स करने वाले अधिवक्ता को तीस वर्ष की सुनवाई गई सजा

संजय कुमार सिंह
बिहार :हाजीपुर व्यवहार न्यायालय के विशेष न्यायाधीश पॉक्सो सह एडीजे 6 जीवन लाल की अदालत ने एक अधिवक्ता मोहम्मद आलम को कोर्ट ने 30 साल की सजा सुनाई है। साथ ही 30 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। आरोपी 11 साल के बच्चे के साथ अननेचुरल सेक्स करने का दोष साबित हुआ है जिसके बाद कोर्ट ने उसे ये सजा सुनाई है।
हाजीपुर व्यवहार न्यायालय ने यह फैसला पॉक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत सुनाया है। जिसके बाद आरोपी अधिवक्ता मोहम्मद आलम को अब 30 साल जेल में बिताने होंगे। यह फैसला विशेष न्यायाधीश पॉक्सो सह एडीजे 6 जीवन लाल की अदालत ने सुनाया है।
मामले में पॉक्सो कोर्ट के स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर मनोज कुमार शर्मा ने बताया कि नाबालिग बच्चे के साथ हुई ज्यादती का यह मामला 2021 का है।जब एक 11 साल का बच्चा काम की तलाश में एक पान की दुकान के पास बैठा हुआ था। उस दौरान वहां अधिवक्ता मोहम्मद आलम और रंजीत पटेल मोटरसाइकिल से पहुंचा। उसने बच्चे से पुछा तो उसने बताया कि उसका परिवार बहुत गरीब है वह काम की तलाश में है।इसके बाद दोनों उसे काम के लिए अपने साथ ले गए थे।
घटना की तारीख 20 फरवरी 2021 थी।दोनों उसे काम कराने के लिए अपने घर ले गए। इसके बाद मोहम्मद आलम और रंजीत पटले ने रात में शराब पीने के बाद बच्चे के साथ गंदा काम किया।सुबह बच्चा दर्द से कराह रहा था तब उसे पान की गुमटी के पास छोड़ दिया। इसके बाद बच्चे ने ये सारी बातें अपनी चाची को बताई।
पहली बार किसी अधिवक्ता को 30 साल की सजा

तब पीड़ित बच्चे की चाची महुआ अस्पताल ले गई। जहां उसकी स्थिति गंभीर होने की वजह से उसे हाजीपुर सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया। यहां डॉक्टरों ने बच्चे के साथ अननेचुरल सेक्स होने की बात कही। इस मामले में ट्रायल चल रहा था। इसके बाद पॉक्सो के विशेष न्यायाधीश जीवन लाल आरोपी वकील को 30 साल की सजा सुनाई है। दो वर्ष तक ट्रायल चलने के बाद फैसला आया।बताया जा रहा है कि पूरे बिहार में यह पहला मामला है जब किसी अधिवक्ता को कोर्ट ने 30 साल की सजा सुनाई गई है।

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