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पूर्वी सिंहभूम में मतदान और मतगणना के दिन घोषित हुआ शुष्क दिवस

न्यूज़ लहर संवाददाता

झारखंड।पूर्वी सिंहभूम जिले में आगामी 13 नवंबर को होने वाले मतदान के मद्देनजर जिला निर्वाचन पदाधिकारी अनन्य मित्तल ने जिले में शुष्क दिवस (ड्राई डे) घोषित किया है। यह निर्णय कानून व्यवस्था बनाए रखने और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लिया गया है। आदेश के अनुसार, जिले में 11 नवंबर 2024 को अपराह्न 05:00 बजे से 13 नवंबर 2024 को अपराह्न 05:00 बजे तक और मतगणना के दिन 23 नवंबर 2024 को पूरे दिन मादक पदार्थों की बिक्री, वितरण और सेवन पर प्रतिबंध रहेगा।

निर्वाचन आयोग के आदेश के तहत उत्पाद अधिनियम की धारा 26 और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 135(ग) के अनुसार यह निर्णय लिया गया है। निर्देश के अनुसार, मतदान की समाप्ति से 48 घंटे पूर्व से लेकर मतदान समाप्त होने तक, मतदान क्षेत्र में किसी भी प्रकार का मादक पेय पदार्थ जैसे शराब, स्पिरिट, या किण्वित पेय का विक्रय, वितरण और सेवन प्रतिबंधित रहेगा। यह नियम होटल, भोजनालय, दुकान या किसी भी अन्य सार्वजनिक या निजी स्थानों पर लागू होगा।

प्रावधानों का उल्लंघन करने पर संबंधित व्यक्ति को छह महीने तक की जेल या दो हजार रुपये तक का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। इसके अलावा, उल्लंघन की स्थिति में मादक पदार्थों को जब्त कर लिया जाएगा और उनका निपटारा नियमानुसार किया जाएगा।

जिला प्रशासन ने जिले के सभी नागरिकों और व्यवसायियों से इस आदेश का पालन करने का अनुरोध किया है ताकि चुनाव शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से संपन्न हो सके।

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