Crime

झारखंड में गुटखा-पान मसाला पर बैन, बेचने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई

 

न्यूज़ लहर संवाददाता

रांची: झारखंड सरकार ने गुटखा और पान मसाला पर एक साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी के निर्देश पर स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। आदेश के अनुसार, किसी भी प्रकार के तंबाकू या निकोटिन युक्त गुटखा और पान मसाला के निर्माण, भंडारण, बिक्री और वितरण पर रोक लगाई गई है। यह प्रतिबंध खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 30 (2) (a) और खाद्य सुरक्षा और मानक (विक्रय पर निषेध एवं प्रतिबंध) विनियम, 2011 के तहत लगाया गया है।

सख्त कार्रवाई के निर्देश

 

राज्य खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह द्वारा जारी आदेश में सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि इस प्रतिबंध को कड़ाई से लागू किया जाए। इसके तहत:

 

गुटखा और पान मसाला बेचने, संग्रहित करने या वितरित करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

 

राज्यभर में निगरानी और छापेमारी अभियान चलाया जाएगा।

 

आम जनता को जागरूक करने के लिए प्रादेशिक और राष्ट्रीय समाचार पत्रों में तीन दिनों तक इस आदेश को प्रकाशित करने के निर्देश दिए गए हैं।

 

आदेश की प्रति झारखंड सरकार के मुख्य सचिव, सभी मंडलायुक्त, जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के मिशन निदेशक, स्वास्थ्य निदेशक, खाद्य सुरक्षा अधिकारी और अन्य संबंधित अधिकारियों को भेजी गई है।

 

स्वास्थ्य को प्राथमिकता देने की पहल

 

स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने कहा कि राज्य सरकार जनता के स्वास्थ्य के प्रति गंभीर है और तंबाकू सेवन से होने वाले घातक रोगों को रोकने के लिए यह कदम उठाया गया है। सरकार पहले भी तंबाकू उत्पादों के खिलाफ सख्त कदम उठा चुकी है और यह प्रतिबंध उसी दिशा में एक और ठोस प्रयास है।

प्रभावित व्यवसायों को वैकल्पिक साधनों पर जोर

 

सरकार ने छोटे व्यापारियों और दुकानदारों से अपील की है कि वे अन्य स्वास्थ्यकर उत्पादों की बिक्री पर ध्यान केंद्रित करें और इस प्रतिबंध का पालन करें।

 

यह प्रतिबंध आज से प्रभावी हो गया है और जो भी इस नियम का उल्लंघन करेगा, उसके खिलाफ कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

Related Posts