Crime

तबरेज अंसारी मॉब लिंचिंग के दोषियों को दस वर्ष की सजा के साथ अर्थदंड भी

 

न्यूज़ लहर संवाददाता

झारखंड: सरायकेला खरसावां जिला में सरायकेला सिविल कोर्ट में एडीजे 1 अमित शेखर की अदालत ने तबरेज अंसारी मांब लिंकिंग के दोषियों को सजा सुनाई है। अदालत ने सभी दोषियों को 10 साल की सजा सुनाई है।साथ ही दोषियों पर 17,500 रुपए का अर्थ दंड भी लगाया है। सभी दोषी न्यायिक हिरासत में हैं।

सजा पाने वालों में प्रकाश मंडल उर्फ पप्पू मंडल,भीम सिंह मुंडा, अतुल महाली, सुनामो प्रधान, विक्रम मंडल, चामू नायक, प्रेम चंद महाली, कमल महतो, मदन नायक, महेश महाली के नाम शामिल हैं।इन्हें आईपीसी की धारा 304, 323, 325, 341,295 (A) और 149 के तहत दोषी करार दिया गया है।उनको धारा 304 में ये मैक्सिमम सजा दी गई है।
इससे पहले इस केस से जुड़े सभी पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने तबरेज अंसारी की हत्या में संलिप्त पाते हुए 10 आरोपियों को 27 जून को दोषी करार दिया था।जिन लोगों को दोषी करार दिया गया था। इस दौरान सुबह से तबरेज की पत्नी शाहिस्ता परवीन और अन्य परिजन कोर्ट में मौजूद थे।
ज्ञात हो कि 18 जून 2019 को मोटर साइकिल चोरी करने के आरोप में सरायकेला में भीड़ ने एक 24 साल के युवक को पकड़ा था। पकड़े गए युवक की लात घूसों, लाठी, डंडे से पिटाई की गई थी। घटना के 4 दिन बाद 22 जून को उसकी मौत हो गयी थी।मृत युवक का नाम तबरेज अंसारी था और इसकी मौत को मॉब लिंचिंग करार दिया गया था।इस हत्याकांड का पूरे देश में बवाल मचा था। जिसको लेकर राजनीति भी हुई थी।

न्यूज़ लहर संवाददाता

झारखंड: सरायकेला खरसावां जिला में सरायकेला सिविल कोर्ट में एडीजे 1 अमित शेखर की अदालत ने तबरेज अंसारी मांब लिंकिंग के दोषियों को सजा सुनाई है। अदालत ने सभी दोषियों को 10 साल की सजा सुनाई है।साथ ही दोषियों पर 17,500 रुपए का अर्थ दंड भी लगाया है। सभी दोषी न्यायिक हिरासत में हैं।

सजा पाने वालों में प्रकाश मंडल उर्फ पप्पू मंडल,भीम सिंह मुंडा, अतुल महाली, सुनामो प्रधान, विक्रम मंडल, चामू नायक, प्रेम चंद महाली, कमल महतो, मदन नायक, महेश महाली के नाम शामिल हैं।इन्हें आईपीसी की धारा 304, 323, 325, 341,295 (A) और 149 के तहत दोषी करार दिया गया है।उनको धारा 304 में ये मैक्सिमम सजा दी गई है।
इससे पहले इस केस से जुड़े सभी पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने तबरेज अंसारी की हत्या में संलिप्त पाते हुए 10 आरोपियों को 27 जून को दोषी करार दिया था।जिन लोगों को दोषी करार दिया गया था। इस दौरान सुबह से तबरेज की पत्नी शाहिस्ता परवीन और अन्य परिजन कोर्ट में मौजूद थे।
ज्ञात हो कि 18 जून 2019 को मोटर साइकिल चोरी करने के आरोप में सरायकेला में भीड़ ने एक 24 साल के युवक को पकड़ा था। पकड़े गए युवक की लात घूसों, लाठी, डंडे से पिटाई की गई थी। घटना के 4 दिन बाद 22 जून को उसकी मौत हो गयी थी।मृत युवक का नाम तबरेज अंसारी था और इसकी मौत को मॉब लिंचिंग करार दिया गया था।इस हत्याकांड का पूरे देश में बवाल मचा था। जिसको लेकर राजनीति भी हुई थी।

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