NEWS LAHAR REPORTER
जमशेदपुर: टाटा स्टील (Tata Steel) प्रबंधन ने कंपनी परिसर के भीतर शून्य दुर्घटना (Zero Accident) के लक्ष्य को प्राप्त करने और सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए वाहनों के परिचालन के लिए संशोधित सुरक्षा समय सारिणी (Revised Safety Schedule) लागू कर दी है। इसके तहत कंपनी परिसर के अंदर चलने वाली बड़ी और छोटी गाड़ियों के लिए विशेष गाइडलाइंस और नई समय सारिणी जारी की गई है।
🚨 संशोधित सुरक्षा समय सारिणी और एडवाइजरी के मुख्य बिंदु (Key Guidelines)
कंपनी प्रबंधन द्वारा जारी आधिकारिक एडवाइजरी के अनुसार, प्लांट के भीतर सुरक्षा मानकों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित नियम लागू किए गए हैं:
* बड़ी और भारी गाड़ियों के लिए नियम: भारी वाहनों, जैसे डंपर, ट्रेलर और मालवाहक ट्रकों के परिचालन के लिए समय निर्धारित कर दिया गया है। शिफ्ट चेंज (Shift Change) के समय, जब कर्मचारियों का आवागमन सबसे अधिक होता है, प्लांट के भीतर भारी वाहनों के चलने पर पूरी तरह से पाबंदी रहेगी ताकि कोई दुर्घटना न हो।
* छोटी गाड़ियों और दोपहिया वाहनों के लिए निर्देश: छोटी गाड़ियों (जैसे कार, वैन) और दोपहिया वाहनों के लिए गति सीमा (Speed Limit) को बेहद सख्त कर दिया गया है। परिसर के भीतर सभी टर्निंग पॉइंट्स और क्रॉसिंग पर गति धीमी रखने तथा सुरक्षा हेलमेट व सीट बेल्ट का अनिवार्य रूप से उपयोग करने का निर्देश दिया गया है।
* पैदल यात्रियों की सुरक्षा (Pedestrian Safety): संशोधित समय सारिणी का मुख्य उद्देश्य प्लांट के भीतर पैदल चलने वाले कर्मचारियों और ठेका मजदूरों को सुरक्षित मार्ग प्रदान करना है। इसके लिए ‘वाक-वे’ (Walk-ways) को पूरी तरह से अतिक्रमण मुक्त रखने को कहा गया है।
* उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई: यदि कोई वाहन चालक (चाहे वह स्थायी कर्मचारी हो या कांट्रैक्टर का वेंडर) सुरक्षा नियमों या निर्धारित समय सारिणी का उल्लंघन करता पाया गया, तो उसका गेट पास (Gate Pass) तुरंत ब्लॉक कर दिया जाएगा और वाहन को परिसर में ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा।
🛡️ सुरक्षा को लेकर प्रबंधन की मुस्तैदी
टाटा स्टील प्रबंधन ने स्पष्ट किया है कि प्लांट के भीतर सुरक्षा के मानकों से किसी भी प्रकार का समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सुरक्षा विभाग की विशेष सर्विलांस टीमें और सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से वाहनों की गति और परिचालन के समय की चौबीसों घंटे निगरानी की जाएगी। सभी विभागों को निर्देश दिया गया है कि वे अपने अधीन काम करने वाले वेंडरों और चालकों को इस संशोधित समय सारिणी के प्रति पूरी तरह जागरूक कर दें।

