NEWS LAHAR REPORTER
## पूर्व यूसिल कर्मी विद्या शर्मा की शिकायत पर धनबाद श्रम न्यायालय-01 का आदेश, 23 अक्टूबर को रिटर्न स्टेटमेंट व रिजॉइंडर प्रस्तुत करने का निर्देश
*जादूगोड़ा।* पूर्व यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (यूसिल) कर्मी *विद्या शर्मा* के वर्ष 2020 और 2021 में दो इंक्रीमेंट रोके जाने से जुड़े मामले में धनबाद श्रम न्यायालय-01 ने संज्ञान लिया है। मामले में न्यायालय ने यूसिल के महाप्रबंधक (कार्मिक एवं औद्योगिक संबंध) को निर्धारित तिथि पर *रिटर्न स्टेटमेंट एवं रिजॉइंडर* प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।
न्यायालय की ओर से जारी पत्र में निर्धारित तिथि *23 अक्टूबर* को न्यायालय में उपस्थित होने अथवा अधिकृत प्रतिनिधि भेजने का निर्देश दिया गया है। पत्र में यह भी कहा गया है कि निर्धारित तिथि पर उपस्थित नहीं होने या किसी प्रतिनिधि को नहीं भेजे जाने की स्थिति में मामले में *एकतरफा कार्रवाई* की जा सकती है।
### 2020-21 में दो इंक्रीमेंट रोकने का आरोप
मामले के अनुसार, वर्ष 2020-21 के दौरान यूसिल के तत्कालीन महाप्रबंधक *मनोज कुमार* के स्तर से पूर्व कर्मी विद्या शर्मा, कर्मचारी संख्या 3792, के दो इंक्रीमेंट रोकने की कार्रवाई की गई थी। विद्या शर्मा का आरोप है कि यह कार्रवाई उन पर लगाए गए आरोपों के आधार पर की गई, लेकिन आरोपों के समर्थन में पर्याप्त ठोस साक्ष्य नहीं थे।
विद्या शर्मा के अनुसार, उन पर कंपनी में कार्यरत रहने के दौरान *दोहरा लाभ के पद पर रहने* से संबंधित आरोप लगाए गए थे। इसी आधार पर उनके दो इंक्रीमेंट रोक दिए गए और संबंधित लाभ से उन्हें वंचित किया गया।
हालांकि, इन आरोपों और विभागीय कार्रवाई को लेकर यूसिल प्रबंधन का पक्ष सामने आना अभी बाकी है। श्रम न्यायालय में मामले की सुनवाई जारी है और अंतिम तथ्य न्यायिक प्रक्रिया के दौरान सामने आएंगे।

