NEWS LAHAR REPORTER
*जमशेदपुर।* बिष्टुपुर के चर्चित डीडी बार हिमांशु सिंह हत्याकांड में जेल में बंद भाजपा नेता सह डीडी बार संचालक नीरज सिंह को फिलहाल राहत नहीं मिली है। बुधवार को झारखंड हाईकोर्ट में उनकी जमानत याचिका *‘Dismissed as Withdrawn’ यानी वापस लिए जाने के आधार पर खारिज* हो गई। इससे पहले 21 अगस्त को जमशेदपुर की निचली अदालत भी उनकी जमानत याचिका खारिज कर चुकी थी।
हाईकोर्ट से जमानत नहीं मिलने के बाद नीरज सिंह को फिलहाल जेल में ही रहना होगा। उपलब्ध रिपोर्ट के अनुसार, नीरज सिंह की ओर से दायर जमानत याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई, जिसके बाद याचिका वापस लिए जाने के आधार पर खारिज कर दी गई।
## 27 जून की रात डीडी बार के बाहर हुआ था हमला
मामला 27 जून 2026 की रात बिष्टुपुर थाना क्षेत्र स्थित डीडी बार के बाहर हुए जानलेवा हमले से जुड़ा है। पुलिस के अनुसार, हिमांशु सिंह और उनके साथी प्रत्युष पर हमला हुआ था। घटना में हिमांशु सिंह गंभीर रूप से घायल हुए थे। इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई थी, जबकि प्रत्युष भी गंभीर रूप से घायल हुए थे।
पुलिस की जांच के अनुसार, घटना के दौरान हिमांशु और प्रत्युष को पुलिस वाहन में बैठाया गया था, लेकिन हमलावरों ने उन्हें वाहन से बाहर खींचकर हमला किया। मामले में पुलिस ने कई आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। हाल में घायल प्रत्युष का बयान भी अदालत में दर्ज कराया गया है।
## राजस्थान से गिरफ्तार हुए थे नीरज सिंह
हिमांशु हत्याकांड की जांच के दौरान एसआईटी ने डीडी बार के संचालक नीरज सिंह को राजस्थान के सीकर स्थित खाटू श्याम से गिरफ्तार किया था। पुलिस के अनुसार, उस समय नीरज सिंह अपने पुत्र के साथ मंदिर दर्शन के लिए जा रहे थे। गिरफ्तारी के बाद उन्हें जमशेदपुर लाया गया और न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।
पुलिस ने नीरज सिंह को पूछताछ के लिए रिमांड पर भी लिया था। रिमांड के दौरान पुलिस को राहुल दुबे द्वारा डीडी बार के बिल में छूट दिलाने के लिए नीरज सिंह को फोन किए जाने की जानकारी मिली थी। पुलिस ने मामले में नीरज और अन्य आरोपियों के बीच संपर्क की भी जांच की।
## निचली अदालत में भी नहीं मिली थी राहत
नीरज सिंह की जमानत याचिका पर जमशेदपुर की अदालत में सुनवाई हुई थी। 21 अगस्त को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने उनकी जमानत अर्जी खारिज कर दी थी। इसके बाद बचाव पक्ष ने हाईकोर्ट का रुख किया था।
अभियोजन पक्ष की ओर से मामले में नीरज सिंह की भूमिका और पुलिस जांच में सामने आए तथ्यों को अदालत के समक्ष रखा गया था। वहीं, बचाव पक्ष की ओर से उनकी घटना में सीधी भूमिका नहीं होने सहित अन्य दलीलें दी गई थीं। निचली अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद जमानत अर्जी खारिज कर दी थी।
## मुख्य आरोपी समेत कई आरोपी जेल में
हिमांशु हत्याकांड में पुलिस ने कई आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मामले के मुख्य आरोपी बताए गए विश्वनाथ मंडल उर्फ बोदरा ने बाद में जमशेदपुर व्यवहार न्यायालय में आत्मसमर्पण किया था। पुलिस ने इस मामले में तीन नाबालिग समेत कई आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा है।
पुलिस ने घटना की जांच के दौरान सीसीटीवी फुटेज, तकनीकी साक्ष्य और अन्य उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई की। आरोपियों की पहचान और भूमिका की जांच के साथ पुलिस ने गवाहों के बयान भी दर्ज कराए हैं। घायल प्रत्युष का बयान भी अदालत में दर्ज किया जा चुका है।
## अभी जारी है न्यायिक प्रक्रिया
हाईकोर्ट से जमानत याचिका वापस लिए जाने के आधार पर खारिज होने के बाद नीरज सिंह की जेल से तत्काल रिहाई का रास्ता फिलहाल साफ नहीं हुआ है। वहीं, हिमांशु सिंह हत्याकांड की जांच और न्यायिक प्रक्रिया जारी है। मामले में आरोपियों की भूमिका का अंतिम निर्धारण अदालत में चलने वाली न्यायिक प्रक्रिया के बाद ही होगा।
