NEWS LAHAR REPORTER
जमशेदपुर: जमशेदपुर अभिभावक संघ ने सोनारी स्थित आरएमएस हाई स्कूल बालिचेला के प्रबंधन पर शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम के तहत नामांकित छात्रा से फीस मांगने का आरोप लगाया है। इस संबंध में संघ ने पूर्वी सिंहभूम के उपायुक्त और जिला शिक्षा अधीक्षक को शिकायत पत्र सौंपकर मामले में हस्तक्षेप की मांग की है।
संघ के अध्यक्ष डॉ. उमेश कुमार ने बताया कि छात्रा चांदनी कुमारी का विद्यालय में आरटीई अधिनियम-2009 की धारा 12(1)(सी) के तहत नामांकन हुआ था। छात्रा ने वर्ष 2026-27 में कक्षा आठ उत्तीर्ण करने के बाद नौवीं कक्षा में प्रवेश लिया है। इसके बावजूद स्कूल प्रबंधन द्वारा उससे नियमित रूप से फीस जमा करने का दबाव बनाया जा रहा है।
शिकायत में कहा गया है कि फीस जमा नहीं होने के कारण 7 जुलाई को आयोजित परीक्षा के लिए छात्रा का एडमिट कार्ड भी रोक दिया गया। छात्रा की मां घरेलू कामकाज कर परिवार का भरण-पोषण करती हैं। आर्थिक तंगी के कारण उन्होंने स्कूल प्रबंधन से किस्तों में फीस जमा करने की अनुमति मांगी, लेकिन प्रबंधन ने पूरी राशि एकमुश्त जमा करने की शर्त रख दी।
अभिभावक संघ का कहना है कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 और आरटीई अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार आर्थिक रूप से कमजोर एवं वंचित वर्ग के तहत नामांकित विद्यार्थियों को कक्षा 12 तक निःशुल्क शिक्षा का अधिकार प्राप्त है। ऐसे में इस तरह फीस की मांग करना नियमों के विरुद्ध है।
संघ ने जिला प्रशासन से मांग की है कि विद्यालय प्रबंधन को निर्देश दिया जाए कि छात्रा को कक्षा 12 तक निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराई जाए और फीस के नाम पर किसी भी प्रकार का दबाव नहीं बनाया जाए। साथ ही मामले की जांच कर आवश्यक कार्रवाई भी सुनिश्चित की जाए।

