NEWS LAHAR REPORTER
चांडिल और कांड्रा की मिठाई दुकानों में चला विशेष जांच अभियान, औद्योगिक रंग हटवाए गए; बिना लाइसेंस वाले प्रतिष्ठानों को 7 दिनों की मोहलत
सरायकेला-खरसावां, संवाददाता। दीपावली एवं छठ महापर्व के मद्देनजर आम लोगों को शुद्ध, सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जिला खाद्य सुरक्षा विभाग ने विशेष जांच अभियान तेज कर दिया है। उपायुक्त-सह-जिला दंडाधिकारी नितिश कुमार सिंह के निर्देश पर शुक्रवार, 6 नवंबर को चांडिल स्टेशन और कांड्रा बाजार स्थित विभिन्न मिठाई दुकानों एवं खाद्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया गया। इस दौरान चांडिल में करीब एक किलोग्राम फफूंदयुक्त खोवा (मावा) बरामद कर मौके पर ही नष्ट कराया गया।
चांडिल में फफूंदयुक्त खोवा मिला, औद्योगिक रंग हटवाए
चांडिल स्टेशन स्थित सिंह होटल, अन्नपूर्णा स्वीट्स और मोदी स्वीट्स सहित अन्य खाद्य प्रतिष्ठानों में खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी विशाल कुमार सिंह ने जांच की। इस दौरान खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता, निर्माण में इस्तेमाल होने वाली सामग्री, भंडारण व्यवस्था और साफ-सफाई की स्थिति का जायजा लिया गया।
जांच के क्रम में लगभग एक किलोग्राम फफूंदयुक्त खोवा पाया गया, जिसे तत्काल नष्ट कराया गया। इसके अलावा मिठाइयों में स्टार्च (मंड) की मौजूदगी की जांच की गई। दुकानों में रखे औद्योगिक रंगों को भी हटवाया गया तथा खाद्य पदार्थों के निर्माण में ऐसे रंगों का अनधिकृत इस्तेमाल नहीं करने की सख्त हिदायत दी गई।
कांड्रा में लाइसेंस और स्वच्छता की जांच
इधर, कांड्रा बाजार में खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी रितेश कुमार ने विभिन्न मिठाई दुकानों और खाद्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया। इस दौरान खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता, भंडारण, परिसर की साफ-सफाई और सैनिटेशन व्यवस्था की जांच की गई।
कुछ प्रतिष्ठानों में स्वच्छता की कमी पाए जाने पर संचालकों को तत्काल आवश्यक सुधार करने का निर्देश दिया गया। वहीं, जिन खाद्य प्रतिष्ठानों के पास आवश्यक खाद्य लाइसेंस अथवा पंजीकरण नहीं पाया गया, उन्हें सात दिनों के भीतर नियमानुसार लाइसेंस या पंजीकरण के लिए आवेदन करने का निर्देश दिया गया।
मिलावट और प्रतिबंधित रंगों के इस्तेमाल पर सख्त चेतावनी
निरीक्षण के दौरान सभी खाद्य कारोबारियों को गुणवत्तापूर्ण कच्ची सामग्री का इस्तेमाल करने और किसी भी प्रकार की मिलावट, प्रतिबंधित रंगों अथवा असुरक्षित सामग्री से परहेज करने का निर्देश दिया गया। मिठाइयों के निर्माण और भंडारण स्थल पर स्वच्छता बनाए रखने तथा खाद्य पदार्थों को धूल, गंदगी और फफूंद से सुरक्षित रखने को कहा गया।
इसके अलावा मिठाई बनाने और परोसने वाले कर्मचारियों को व्यक्तिगत स्वच्छता का विशेष ध्यान रखने की हिदायत दी गई। मिठाइयों में इस्तेमाल होने वाली सामग्री की सही जानकारी उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराने तथा पैकेज्ड मिठाइयों पर निर्माण तिथि, प्रयुक्त सामग्री और अन्य जरूरी विवरणों की नियमानुसार लेबलिंग सुनिश्चित करने को कहा गया।
त्योहारों तक जारी रहेगा जांच अभियान
खाद्य सुरक्षा विभाग ने सभी कारोबारियों को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 और भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) के निर्धारित नियमों का पालन करने का निर्देश दिया है।
विभाग के अनुसार, दीपावली और छठ पर्व के दौरान खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता एवं सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जिले के विभिन्न बाजारों में जांच अभियान लगातार जारी रहेगा। खाद्य सुरक्षा मानकों का उल्लंघन करने वाले प्रतिष्ठानों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

