जमशेदपुर : बिष्टुपुर थाना क्षेत्र में सौतेली बेटी के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी को कोर्ट ने दोषी करार दे दिया है। अब इस मामले में सजा के बिंदु पर सुनवाई की जाएगी।
जानकारी के अनुसार आरोपी तौहीद पेशे से ऑटो चालक है। उसने पीड़िता की मां से शादी की थी और इसी दौरान उसने महिला की नाबालिग बेटी के साथ गलत हरकत करते हुए दुष्कर्म किया।
मामले का खुलासा होने पर पीड़िता की मां ने बिष्टुपुर थाने में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। इस मामले में आरोपी पर पॉक्सो एक्ट की गंभीर धाराएं भी लगाई गई थीं।
मामले की सुनवाई पॉक्सो की विशेष अदालत में हुई, जहां सभी साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर आरोपी को दोषी करार दिया गया। अब अदालत द्वारा उसे सजा सुनाई जानी बाकी है।

