NEWS LAHAR REPORTER
जमशेदपुर: बिष्टुपुर स्थित डबल डाउन बार एंड रेस्टोरेंट में हुई घटना के बाद जिला प्रशासन ने कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए सख्त कदम उठाया है। धालभूम के अनुमंडल दंडाधिकारी (एसडीएम) ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से साकची, बिष्टुपुर, सोनारी, कदमा, एमजीएम और मानगो थाना क्षेत्रों में प्रभावी होगा।
जारी आदेश के अनुसार इन थाना क्षेत्रों में किसी भी प्रकार के धरना-प्रदर्शन, घेराव, जुलूस, पुतला दहन और अन्य सार्वजनिक विरोध कार्यक्रमों पर अगले आदेश तक रोक रहेगी। इसके साथ ही तलवार, लाठी-डंडा, तीर-धनुष, गड़ासा, भाला या किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र लेकर सार्वजनिक स्थानों पर घूमने की अनुमति नहीं होगी।
प्रशासन ने बिना सक्षम अनुमति के ध्वनि विस्तारक यंत्र (लाउडस्पीकर) के इस्तेमाल पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। वहीं, शांति व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से पांच या उससे अधिक लोगों के एक स्थान पर एकत्र होने पर भी रोक रहेगी।
हालांकि, यह आदेश ड्यूटी पर तैनात दंडाधिकारियों, पुलिस पदाधिकारियों, चिकित्साकर्मियों तथा मीडिया कर्मियों पर लागू नहीं होगा।
प्रशासन का कहना है कि डबल डाउन बार एंड रेस्टोरेंट में हुई घटना के बाद संभावित धरना-प्रदर्शन और तनावपूर्ण स्थिति की आशंका को देखते हुए एहतियात के तौर पर यह निर्णय लिया गया है। यह निषेधाज्ञा 1 जुलाई 2026 से अगले आदेश तक प्रभावी रहेगी।

