NEWS LAHAR REPORTER
जमशेदपुर: बर्मामाइंस थाना कांड संख्या-42/2026 में पूर्वी सिंहभूम पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। मोहम्मद अफताब आलम हत्याकांड के मुख्य शूटर समेत तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि दो विधि-विरुद्ध किशोरों को भी निरुद्ध किया गया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से घटना में प्रयुक्त हथियार, जिंदा कारतूस और दो मोटरसाइकिल बरामद की हैं।
जानकारी के अनुसार, 2 अगस्त 2026 की रात रेलवे कंटेनर यार्ड के समीप मोहम्मद अफताब आलम पर जान से मारने की नीयत से ताबड़तोड़ फायरिंग की गई थी। गंभीर रूप से घायल अफताब आलम को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। इस संबंध में बर्मामाइंस थाना में कांड संख्या-42/2026 दर्ज कर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की विभिन्न धाराओं एवं आर्म्स एक्ट की धारा 27 के तहत मामला दर्ज किया गया।
घटना के बाद पूर्वी सिंहभूम के वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर पुलिस अधीक्षक (नगर) के निर्देशन तथा पुलिस उपाधीक्षक (विधि-व्यवस्था) एवं पुलिस उपाधीक्षक (नगर) के नेतृत्व में विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया गया।
गुप्त सूचना के आधार पर एसआईटी ने 6 अगस्त की रात बर्मामाइंस थाना क्षेत्र के बंद पड़े बैचिंग प्लांट में छापेमारी की। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने कांड के मुख्य शूटर शहबाज उर्फ मोहम्मद शहबाज उर्फ भोंदू तथा मोहम्मद रेहान उर्फ अब्दुल रेहान को गिरफ्तार कर लिया। इनके साथ मामले के दो नामजद विधि-विरुद्ध किशोरों को भी निरुद्ध किया गया।
पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से घटना में प्रयुक्त दोनों मोटरसाइकिल बरामद की। वहीं आरोपियों की निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल एक देशी पिस्तौल, दो जिंदा 7.65 एमएम कारतूस और एक मैगजीन भी बरामद की गई।
अनुसंधान के दौरान मिले साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने मामले के एक अन्य आरोपी शेख रहीम को उड़ीसा के मयूरभंज जिले के बहलदा थाना क्षेत्र अंतर्गत सोसो गांव से गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया कि इस मामले में इससे पहले चार आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा जा चुका है।
बरामद सामान
एक देशी पिस्तौल
दो जिंदा 7.65 एमएम कारतूस
एक मैगजीन
हीरो कंपनी की काले रंग की मोटरसाइकिल (JH05EA-8066)
हीरो कंपनी की काले रंग की मोटरसाइकिल (JH05BJ-2902)
गिरफ्तार आरोपी
शहबाज उर्फ मोहम्मद शहबाज उर्फ भोंदू (20 वर्ष), पिता– मोहम्मद अफरोज उर्फ बंटी।
मोहम्मद रेहान उर्फ अब्दुल रेहान (19 वर्ष), पिता– अब्दुल जाकिर कादरी उर्फ कुंदन काड़ा, निवासी कैरेज कॉलोनी, मुस्लिम बस्ती, बर्मामाइंस।
शेख रहीम (40 वर्ष), पिता– शेख शमसुद्दीन, निवासी ग्राम सोसो, थाना बहलदा, जिला मयूरभंज (ओडिशा)।
दो विधि-विरुद्ध किशोर (नाम गोपनीय)।
पुलिस के अनुसार, गिरफ्तार आरोपियों के आपराधिक इतिहास का भी सत्यापन किया जा रहा है तथा मामले में आगे की जांच जारी है। घटना से जुड़े अन्य पहलुओं और संभावित आरोपियों की संलिप्तता की भी जांच की जा रही है।

