NEWS LAHAR REPORTER
रांची। झारखंड में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के तहत मतदाता सूची में नाम जोड़ने, नाम हटाने अथवा दर्ज विवरण में सुधार कराने के लिए दावा-आपत्ति की अंतिम तिथि अब 30 सितंबर 2026 कर दी गई है। यह अवधि विस्तार दूसरी और अंतिम बार किया गया है।
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार ने राज्य के सभी पात्र भारतीय नागरिकों, विशेषकर युवाओं से अपील की है कि जिनका नाम SIR के तहत प्रकाशित ड्राफ्ट मतदाता सूची में शामिल नहीं है, वे निर्धारित समय के भीतर संबंधित बीएलओ से संपर्क कर अथवा ECINET के माध्यम से आवश्यक आवेदन करें।
नाम जोड़ने के लिए फॉर्म-6
जिन पात्र नागरिकों का नाम ड्राफ्ट मतदाता सूची में शामिल नहीं है, वे फॉर्म-6 के माध्यम से नाम शामिल कराने के लिए आवेदन कर सकते हैं। अधिकारियों के अनुसार, विशेष रूप से वे नागरिक जो 1 अक्टूबर 2026 को 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं, इस अवसर का लाभ उठा सकते हैं।
फॉर्म-7 और फॉर्म-8 से भी कर सकेंगे कार्रवाई
मतदाता सूची में किसी नाम को लेकर आपत्ति अथवा निर्धारित आधार पर नाम हटाने के अनुरोध के लिए फॉर्म-7 का इस्तेमाल किया जा सकता है। वहीं नाम, पता या अन्य विवरण में सुधार तथा मतदाता का नाम एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करने के लिए फॉर्म-8 का उपयोग किया जा सकता है। फॉर्म-7 जमा करने मात्र से किसी मतदाता का नाम स्वतः नहीं हटता; संबंधित निर्वाचन पंजीयन पदाधिकारी निर्धारित प्रक्रिया के तहत जांच एवं सुनवाई के बाद निर्णय लेते हैं।
CEO ने सभी पक्षों से सहयोग की अपील की
के. रवि कुमार ने सभी मतदाताओं, मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों, बीएलए, बीएलओ तथा निर्वाचन से जुड़े पदाधिकारियों और कर्मचारियों से अपील की है कि वे पात्र भारतीय नागरिकों को मतदाता सूची से जुड़ी प्रक्रिया पूरी करने में सहयोग करें। निर्वाचन विभाग के अनुसार, इस अतिरिक्त अवधि का उद्देश्य पात्र नागरिकों को ड्राफ्ट मतदाता सूची में नाम शामिल कराने और आवश्यक सुधार का अवसर देना है।
अब 30 सितंबर 2026 तक दावा-आपत्ति का अवसर उपलब्ध है। पात्र नागरिकों को अंतिम तिथि से पहले अपने नाम और विवरण की जांच कर आवश्यक प्रपत्र जमा करने की सलाह दी गई है।
