रांची : सिंदरी विधानसभा क्षेत्र के विधायक चंद्रदेव महतो उर्फ बबलू महतो को झारखंड हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। उनके निर्वाचन को रद्द करने की मांग वाली चुनाव याचिका को अदालत ने खारिज कर दिया है। यह याचिका फॉरवर्ड ब्लॉक के नेता और पूर्व प्रत्याशी हीरालाल शंखवार की ओर से दायर की गई थी।
हाई कोर्ट में मामले की प्रारंभिक सुनवाई न्यायमूर्ति गौतम कुमार चौधरी की अदालत में हुई। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने याचिका को सुनवाई योग्य नहीं पाया और इसे खारिज कर दिया।
याचिकाकर्ता पर 50 हजार का जुर्माना
सिर्फ याचिका खारिज ही नहीं की गई, बल्कि कोर्ट ने याचिकाकर्ता पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। अदालत ने इसे निराधार और पर्याप्त साक्ष्यों के अभाव वाला मामला माना।
क्या था आरोप
याचिकाकर्ता हीरालाल शंखवार की ओर से अधिवक्ता अरविंद कुमार लाल ने दलील दी थी कि चंद्रदेव महतो ने चुनावी हलफनामे (एफिडेविट) में अपने आपराधिक मामलों की जानकारी छिपाई। साथ ही गलत तरीके से चुनाव प्रचार करने का भी आरोप लगाया गया था। इन आधारों पर उनके निर्वाचन को रद्द करने की मांग की गई थी।
हालांकि कोर्ट ने इन आरोपों को पर्याप्त आधारहीन मानते हुए याचिका को खारिज कर दिया, जिससे विधायक चंद्रदेव महतो को बड़ी राहत मिली है।

