NEWS LAHAR REPORTER
जमशेदपुर: चेक से संबंधित मामले में जमशेदपुर की अदालत ने शनिवार को महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए आरोपी कमर रज़ा ख़ान को दोषी करार दिया। माननीय न्यायालय श्रीमती शिवांगी प्रिया, न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, जमशेदपुर ने कंप्लेंट केस संख्या 608/2023, नदीम अहमद बनाम कमर रज़ा ख़ान में यह फैसला सुनाया।
मामला धारा 138, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट से संबंधित था। अदालत ने आरोपी को ₹20 लाख की चेक राशि के मामले में दोषी ठहराते हुए ₹1 लाख का जुर्माना और एक वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुनाई।

मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से अधिवक्ता बेहज़ाद आसिफ ने प्रभावी पैरवी की। बताया गया कि उन्होंने मामले से जुड़े तथ्यों, दस्तावेजी साक्ष्यों और कानूनी बिंदुओं को न्यायालय के समक्ष मजबूती से प्रस्तुत किया। उनकी कानूनी रणनीति और तार्किक दलीलों को मामले की सुनवाई में महत्वपूर्ण माना गया।
अदालत के इस फैसले को चेक से जुड़े मामलों में महत्वपूर्ण निर्णय के रूप में देखा जा रहा है। फैसले के बाद न्यायिक प्रक्रिया के तहत आरोपी को निर्धारित सजा भुगतनी होगी।
